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    नीट पीजी में डोमिसाइल आरक्षण - एक संपूर्ण गाइड देखें
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    नीट पीजी में डोमिसाइल आरक्षण - एक संपूर्ण गाइड देखें

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    Nitin SaxenaUpdated on 25 Feb 2025, 12:13 PM IST
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    नीट पीजी में डोमिसाइल आरक्षण: राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा आयोजित, नीट पीजी परीक्षा विभिन्न स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। इस परीक्षा के सबसे अधिक चर्चित पहलुओं में से एक है नीट पीजी में अधिवास आरक्षण (डोमिसाइल आरक्षण)। नवीनतम अपडेट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में डोमिसाइल आरक्षण को हटा दिया है। नीट पीजी में अधिवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया गया है। अब, नीट पीजी में प्रवेश केवल मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा। नीट पीजी में अधिवास आरक्षण, इसके निहितार्थ, विवाद और भारत में चिकित्सा शिक्षा पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

    Live | Jun 25, 2026 | 6:48 PM IST
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    नीट पीजी में अधिवास आधारित आरक्षण क्या है? (What is domicile based reservation in NEET PG?)

    विभिन्न नीट पीजी आरक्षण मानदंडों में से, सबसे आम आरक्षण नीट पीजी में निवास आरक्षण है। नीट पीजी में अधिवास आधारित आरक्षण का अर्थ एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से भारत के मेडिकल कॉलेजों में एक निश्चित प्रतिशत सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाती थीं जो उस विशेष राज्य या क्षेत्र के निवासी होते थे जहां संस्थान स्थित है। इस नीट पीजी अधिवास मानदंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्थानीय छात्रों को अपने गृह राज्य में शैक्षिक अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। जो अभ्यर्थी उस राज्य के अधिवास मानदंडों को पूरा करते हैं, वे नीट पीजी में इस अधिवास आधारित आरक्षण के लिए पात्र थे।

    नीट पीजी में डोमिसाइल आरक्षण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। प्रत्येक राज्य में निवास स्थिति निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के नियम और मानदंड थे। सामान्यतः आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता था।

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    अधिवास आधारित आरक्षण नीट पीजी वर्तमान परिदृश्य (Current scenario of domicile based reservation NEET PG)

    नवीनतम अपडेट के अनुसार, नीट पीजी अधिवास आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी, 2025 को अपने फैसले में नीट पीजी में अधिवास आरक्षण को हटा दिया है। न्यायालय ने कहा कि राज्य कोटे की सीटें नीट पीजी मेरिट सूची के आधार पर भरी जाएंगी। एनईईटी पीजी अधिवास आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पीजी मेडिकल प्रवेश में अधिवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है, तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि "हम सभी भारत के क्षेत्र में अधिवासित हैं।" प्रांतीय या राज्य अधिवास जैसा कुछ नहीं है। केवल एक अधिवास है।"

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    नीट पीजी से अधिवास आरक्षण हटाने का प्रभाव (Impact of removing domicile reservation from NEET PG)

    नए नीट पीजी अधिवास नियमों के अनुसार, छात्र अपने अधिवास की परवाह किए बिना किसी भी राज्य की 50% राज्य कोटा सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीट पीजी अधिवास मानदंड को हटाने से पीजी मेडिकल प्रवेश में कई बदलाव आएंगे। नीट पीजी अधिवास मानदंड हटाने से होने वाले कुछ प्रभाव इस प्रकार हैं: -

    • मेरिट आधारित प्रवेश के लिए अधिक अवसर - अधिवास आरक्षण समाप्त होने के बाद प्रवेश केवल नीट पीजी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए उचित अवसर मिलें।

    • स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी - चूंकि अब नीट पीजी प्रवेश के लिए कोई अधिवास मानदंड नहीं होगा, इसलिए स्थानीय उम्मीदवारों को अधिवास मानदंड का लाभ नहीं मिलेगा। प्रवेश नीट पीजी मेरिट सूची के आधार पर होगा, जिससे स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी।

    • पिछड़े क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों के प्रति उपेक्षा - अधिवास स्थान के आधार पर कोई आरक्षण न होने से, अभ्यर्थी अब अधिक प्रतिष्ठित कॉलेजों के लिए आवेदन करेंगे। इससे पिछड़े क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों के प्रति उपेक्षा बढ़ सकती है।

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    क्या नीट पीजी अधिवास आरक्षण समाप्त होने से वर्तमान छात्रों पर असर पड़ेगा? (Will NEET PG domicile reservation abolished affect current students)

    नीट पीजी अधिवास आरक्षण हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले से प्रवेश ले चुके छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से उन अधिवास आरक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो पहले से ही उन छात्रों को दिए जा रहे हैं जो वर्तमान में पीजी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं या जिन्होंने इन नियमों के आधार पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।

    नीट पीजी अधिवास मानदंड पर विवाद और बहस (Controversies and debates on NEET PG domicile criteria)

    नीट पीजी में अधिवास आरक्षण के विषय पर काफी चर्चा और असहमति पैदा हो गई है। समर्थकों का मानना है कि स्थानीय छात्रों को चिकित्सा शिक्षा में अवसर प्रदान करने तथा स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असमानताओं से निपटने के लिए यह आवश्यक है। दूसरी ओर, विरोधियों का तर्क है कि इस तरह के आरक्षण से नीट पीजी योग्यता आधारित चयन के विचार से समझौता होता है और स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की तुलना में अनुचित लाभ मिलता है।

    नीट पीजी अधिवास आरक्षण के पक्ष में तर्क (Arguments in favor of NEET PG domicile reservation)

    • क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना: नीट पीजी में अधिवास आरक्षण सुनिश्चित करता है कि स्थानीय छात्रों, जिनके अपने गृह राज्यों में सेवा करने की अधिक संभावना है, को चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।

    • शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करना: जिन राज्यों में मेडिकल कॉलेज कम हैं या साक्षरता दर कम है, उन्हें स्थानीय आरक्षण से लाभ हो सकता है, क्योंकि इससे स्थानीय छात्रों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं।

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    नीट पीजी अधिवास मानदंड के खिलाफ तर्क (Arguments against NEET PG domicile criteria)

    • मेरिट सूची को कमजोर करना: आलोचकों का तर्क है कि नीट पीजी में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण से मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि यह शैक्षणिक प्रदर्शन और नीट पीजी रैंक की तुलना में उम्मीदवार के निवास स्थान को प्राथमिकता देता है।

    • असमानता पैदा करना: नीट पीजी में स्थानीय आरक्षण कम मेडिकल कॉलेजों वाले राज्यों के उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह है। नीट पीजी अधिवास आरक्षण के कारण, वे केवल अपने संबंधित राज्यों के मेडिकल कॉलेजों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, और इसके कारण कम मेडिकल सीटों वाले राज्यों में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है।

    • स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव: उम्मीदवारों के समूह को स्थानीय निवासियों तक सीमित करने से, नीट पीजी में अधिवास-आधारित आरक्षण स्वास्थ्य पेशेवरों की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है, क्योंकि यह अन्य राज्यों के कई योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर सकता है।

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    Hello Student,

    Can you please specify whose fees you are inquiring about?

    Hello Dear Student,
    To pursue a BPT in a government-affiliated institute in Delhi, you can target Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities (PDUNIPPD) and Guru Gobind Singh Indraprastha University (GGSIPU). Both institutes have transitioned to university-level counseling and entrance tests rather than central NEET / CUET

    Hello Dear Student,
    Yes, with 480 marks in NEET , you have a solid chance of securing an MBBS seat in a semi-government, private, or deemed university. However, securing a pure government MBBS seat with this score is highly dependent on your domicile and category, as it falls slightly below

    Hello Dear Student,
    It isalmost impossibleto get an MBBS seat in a Government Medical College (GMC) in any state (be it West Bengal or any other) with 270 marks . The cut-off for government medical colleges generally ranges between 550 to 625.

    Hope it helps!

    Hello Aspirant,

    With an expected score of around 295 marks and ST category status under Odisha state quota, there may be some possibility of securing a government medical seat depending on the final cutoff, category-wise reservation, number of candidates appearing and counselling trends for the year.

    Since reservation for ST