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    एमबीबीएस एडमिशन में बॉन्ड के प्रकार, पेनल्टी अमाउंट जानें
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    • एमबीबीएस एडमिशन में बॉन्ड के प्रकार, पेनल्टी अमाउंट जानें

    एमबीबीएस एडमिशन में बॉन्ड के प्रकार, पेनल्टी अमाउंट जानें

    Nitin SaxenaUpdated on 23 Jul 2026, 03:43 PM IST

    मेडिकल के क्षेत्र में करियर की तलाश कर रहें छात्रों को यह जानना जरूरी है कि एमबीबीएस एडमिशन में बॉन्ड क्या है। भारत में एमबीबीएस में एडमिशन के साथ एक खास बात जुड़ी होती है - बॉन्ड। यह सर्विस बॉन्ड या एडमिशन बॉन्ड हो सकता है। पहला वाला बॉन्ड कोर्स पूरा होने के बाद राज्य की सेवा करने के लिए होता है, जबकि दूसरा बॉन्ड इसलिए होता है ताकि छात्र बीच में ही पढ़ाई न छोड़ें या दूसरे कॉलेज में न चले जाएं।

    This Story also Contains

    1. नीट यूजी: राज्य-वार बॉन्ड की जानकारी
    2. आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज (एएफ़एमसी)
    3. फ़ैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज़ संकाय (एफ़एमएससी) दिल्ली
    एमबीबीएस एडमिशन में बॉन्ड के प्रकार, पेनल्टी अमाउंट जानें
    एमबीबीएस एडमिशन में बॉन्ड के प्रकार

    एडमिशन बॉन्ड ज़्यादातर 'डीम्ड-टू-बी' यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और कुछ सरकारी कॉलेजों पर लागू होता है। हालाँकि, स्टूडेंट्स पर लागू होने वाला सर्विस बॉन्ड उस राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है जहाँ वे कोर्स कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में, बॉन्ड की शर्तों को तोड़ने पर भारी जुर्माना लगता है - कॉलेज बीच में छोड़ने पर 1 लाख रुपये से लेकर राज्य में सर्विस न देने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बॉन्ड सिस्टम और उस पर लगने वाले जुर्माने मुख्य रूप से सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए होते हैं, जहाँ टैक्स देने वालों के पैसे से पढ़ाई पर भारी सब्सिडी दी जाती है।

    यहां हम एमबीबीएस में एडमिशन के लिए लागू होने वाले अलग-अलग राज्यों के बॉन्ड के बारे में जानेंगे। नीट काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट और कन्फर्मेशन होने पर स्टूडेंट्स को इन बॉन्ड पर साइन करना होता है। ज़्यादातर मामलों में, यह एक नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट पर साइन करने जैसा होता है जिसमें बॉन्ड की शर्तें लिखी होती हैं; अगर स्टूडेंट्स एडमिशन पॉलिसी का पालन नहीं करते हैं, तो ये शर्तें लागू होती हैं। यहाँ बताई गई शर्तें ज़्यादातर सरकारी कॉलेजों के लिए हैं।

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    नीट यूजी: राज्य-वार बॉन्ड की जानकारी

    अंडमान और निकोबार

    • एडमिशन पाने वाले छात्रों को कम से कम एक साल तक इन द्वीपों पर सेवा देनी होगी और ऐसा न करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

    • छात्रों को एक अंडरटेकिंग पर साइन करना होगा कि वे डिग्री मिलने की तारीख से पांच साल तक भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। नियमों का पालन न करने वालों को 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

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    असम

    • सभी उम्मीदवारों के लिए कोर्स और इंटर्नशिप पूरी करना ज़रूरी है।

    • अगर उम्मीदवारों को राज्य सरकार के स्वास्थ्य या उससे जुड़े सेक्टर (जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत आने वाली एजेंसियां, संस्थान और/या कोई अन्य राज्य या केंद्रीय योजनाएं शामिल हैं) में नौकरी का ऑफ़र मिलता है, तो उन्हें कम से कम पांच साल तक राज्य सरकार की सेवा करनी होगी; इसमें एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद कम से कम एक साल की ग्रामीण सेवा भी शामिल है।

    • असम के किसी भी अस्पताल या मेडिकल संस्थान में, जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत हो, वहाँ इन छात्रों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

    • इस समझौते का उल्लंघन करने पर एमबीबीएस छात्रों के लिए 30 लाख रुपये और बीडीएस छात्रों के लिए 20 लाख रुपये का जुर्माना है।

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    आंध्र प्रदेश

    • अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में शामिल होने के बाद 'फ्री एग्जिट' की आखिरी तारीख से पहले उसे छोड़ता है, तो उसे 3 लाख रुपये और 18% जीएसटी देना होगा।

    अरुणाचल प्रदेश

    • राज्य सरकार छात्रों को अधिकारियों द्वारा तय किए गए वेतन पर कॉन्ट्रैक्ट या इमरजेंसी अनिवार्य सेवा के लिए रख सकती है।

    • अगर छात्र को राज्य सरकार में रेगुलर नौकरी के लिए चुना जाता है, तो उन्हें कम से कम तीन साल तक राज्य की सेवा करनी होगी, जिसमें एक साल ग्रामीण और दूर-दराज़ के इलाकों में सेवा करना शामिल है।

    • नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    • अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पोस्टग्रेजुएट कोर्स करना चाहता है या अरुणाचल प्रदेश, भारत के किसी अन्य राज्य या विदेश में किसी एनजीओ से जुड़ना चाहता है, तो उसे सबसे पहले 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लेना होगा। इस आवेदन पर 90 दिनों के भीतर फैसला लिया जाएगा। सरकार इसे खारिज भी कर सकती है।

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    आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज (एएफ़एमसी)

    • उम्मीदवारों को आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज़ (एएफ़एमएस) में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करना होगा।

    • बॉन्ड की राशि 61 लाख रुपये है।

    छत्तीसगढ

    • सरकारी कॉलेज के छात्रों को ग्रामीण इलाकों में सरकारी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर, या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर रजिस्ट्रार या जूनियर रेजिडेंट के तौर पर दो साल तक काम करना होता है।

    • जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जुर्माना 25 लाख रुपये है; और रिज़र्व्ड कैटेगरी के छात्रों के लिए यह 20 लाख रुपये है।

    दादरा और नगर हवेली

    • उम्मीदवारों को दादरा और नगर हवेली या दमन और दीव, या बताई गई किसी अन्य जगह पर दो साल तक सेवा करनी होगी।

    • नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना है।

    फ़ैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज़ संकाय (एफ़एमएससी) दिल्ली

    उम्मीदवारों को 3 लाख रुपये के बॉन्ड और दो ज़मानत पर साइन करने होंगे। अगर ऐसा होता है तो पेनल्टी लगेगी।

    • कोई स्टूडेंट एमसीसी नियमों का उल्लंघन करके इंस्टीट्यूशन जॉइन करने के बाद सीट सरेंडर कर देता है।

    • नीट काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होने के बाद स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन जॉइन नहीं करता है।

    • कोई स्टूडेंट कोर्स पूरा होने से पहले ही छोड़ देता है।

    • खराब परफॉर्मेंस, गलत व्यवहार या अनुशासनहीनता की वजह से एडमिशन कैंसिल या टर्मिनेट कर दिया जाता है।

    गोवा

    • कोर्स पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को एक साल तक सरकार के लिए काम करना होगा।

    • बीच में छोड़ने या काम न करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    गुजरात

    • गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी (GMERS) कॉलेजों से ग्रेजुएट होने वालों को एक साल की ग्रामीण सेवा करनी होती है।

    • नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगता है। जामनगर के एमपी शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जुर्माना 20 लाख रुपये है।

    • जो उम्मीदवार राज्य की योजनाओं से आर्थिक मदद लेते हैं, उन्हें भी एक साल की ग्रामीण सेवा करनी होगी या 20 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

    हरियाणा

    • छात्र को 10 लाख रुपये के बॉन्ड पर साइन करना होगा; अगर छात्र सरकारी, एडेड या प्राइवेट कॉलेज छोड़ता है, तो यह रकम वसूल की जाएगी।

    • नियम तोड़ने वालों को अगले तीन साल तक एमबीबीएस या बीडीएस करने से रोक दिया जाएगा। यह नियम मैनेजमेंट सीटों के लिए भी लागू होगा।

    • प्राइवेट संस्थानों के मामले में, उम्मीदवारों को बॉन्ड की रकम के साथ-साथ उस सेशन की एकेडमिक फीस भी देनी होगी जिसे वे छोड़ रहे हैं, और अगले सेशन की एकेडमिक फीस का 50 प्रतिशत भी देना होगा।

    हिमाचल प्रदेश

    • जो उम्मीदवार एडमिशन की आखिरी कट-ऑफ तारीख के बाद कोर्स छोड़ते हैं, उन्हें पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस देनी होगी।

    • एडमिशन के समय बॉन्ड की रकम 10 रुपये है।

    झारखंड

    • अगर सीट अलॉट होती है, तो एडमिशन कन्फर्म करना ज़रूरी है।

    • कोर्स छोड़ने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    कर्नाटक

    • सरकारी अस्पताल में एक साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा।

    • उम्मीदवारों को यह सेवा पूरी होने तक केवल अस्थायी रजिस्ट्रेशन मिलता है।

    केरल

    • एडमिशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर एमबीबीएस सीट के लिए 10 लाख रुपये और बीडीएस के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना।

    मध्य प्रदेश

    • एडमिशन के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले एमबीबीएस कैंडिडेट्स के लिए ₹10 लाख और बीडीएस कैंडिडेट्स के लिए ₹5 लाख का जुर्माना।

    • एक साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा।

    • सीएम मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत मदद पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा।

    • सेवा की शर्त तोड़ने पर वही जुर्माना लगेगा जो कोर्स छोड़ने पर लगता है।

    महाराष्ट्र

    • सरकारी या म्युनिसिपल कॉलेज के छात्रों को एक "सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस" बॉन्ड पर साइन करना होगा, जिसमें वे इंटर्नशिप के बाद एक साल तक राज्य या स्थानीय सरकार या डिफेंस सर्विस में काम करने का वादा करेंगे।

    • नियम न मानने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    • सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के जो छात्र राज्य से फीस रिइम्बर्समेंट या स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करना होगा।

    • नियम तोड़ने पर पूरी फीस और उस पर ब्याज देना होगा।

    • सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस का अलॉटमेंट डायरेक्टरेट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, मुंबई और डायरेक्टरेट ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाता है।

    मणिपुर

    • कोर्स शुरू होने के बाद बीच में छोड़ने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना है।

    • कोर्स शुरू होने से पहले छोड़ने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना है।

    मेघालय

    • कोर्स पूरा होने के बाद 5 साल तक ग्रामीण इलाकों में सेवा देनी होगी।

    • छात्र को 30 लाख रुपये की ज़मानत वाला एक बॉन्ड साइन करना होगा; नियम तोड़ने पर यह रकम वसूल की जाएगी।

    ओडिशा

    • एडमिशन के बाद पढ़ाई छोड़ने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    पुदुचेरी

    • कोर्स बीच में छोड़ने पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    • काउंसलिंग बंद होने से एक दिन पहले नाम वापस लेने वाले छात्रों को 20,000 रुपये का कॉशन डिपॉजिट छोड़ना होगा।

    राजस्थान

    • सरकारी कॉलेजों, सरकार और समाज द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज कॉलेज ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (RUHS CMS) के छात्रों को राज्य सरकार के लिए दो साल तक सेवा देनी होगी।

    • नियम न मानने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    • कोर्स बीच में छोड़ने पर भी यही जुर्माना लगेगा। RUHS CMS या झालावाड़ मेडिकल कॉलेज (JMC) झालावाड़ में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त बॉन्ड पर साइन करना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि अगर वे कोर्स बीच में छोड़ते हैं, तो उन्हें कोर्स के बाकी सभी सेमेस्टर की फीस देनी होगी।

    तमिलनाडु

    • ग्रामीण इलाकों में पांच साल तक सेवा देनी होगी।

    • नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    • एडमिशन के बाद तय तारीख से पहले पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    • उस तारीख के बाद पढ़ाई छोड़ने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    तेलंगाना

    • काम बीच में छोड़ने पर 3 लाख रुपये का बॉन्ड अमाउंट देना होगा।

    त्रिपुरा

    • ग्रेजुएशन के बाद पांच साल तक त्रिपुरा सरकार के लिए काम करना होगा।

    • काम न करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

    • एडमिशन के बाद और कोर्स पूरा होने से पहले कोर्स छोड़ने पर भी यही जुर्माना लगेगा।

    उत्तर प्रदेश

    • ग्रेजुएशन के बाद सरकार के लिए दो साल की सेवा।

    • उस बॉन्ड का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना।

    उत्तराखंड

    • सरकारी कॉलेजों से ग्रेजुएट हुए लोगों के लिए पहाड़ी इलाकों में स्थित सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना होगा।

    • नियम न मानने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा।

    पश्चिम बंगाल

    • सेवा बंद करने पर 1 लाख रुपये।

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